पटना, मई 25 -- बिहार पुलिस में कार्यरत व नवनियुक्त कर्मियों को नौकरी से पहले किए गये अपराध या कोर्ट में चली कार्यवाही को छुपाना महंगा पड़ेगा। किसी आपराधिक कार्रवाई में दोष सिद्ध होने, बरी होने या प्रक्रिया चलने की बात छुपाने पर उनकी नौकरी तक जा सकती है। पुलिस मुख्यालय ने हाल में नियुक्त हुए 21 हजार से अधिक सिपाही के मामलों में ऐसी कई शिकायत मिलने और आने वाले महीने में नियुक्त होने वाले 20 हजार सिपाही को देखते हुए नये सिरे से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। ऐसे मामलों में खास कर 11 बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति प्राधिकार को गुण-दोष के आधार पर केस दर केस विचार कर निर्णय लिए जाने की सलाह दी गयी है। आईजी (मुख्यालय) ने इस संबंध में सभी डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, सीनियर एसपी, एसपी और पुलिस मुख्यालय के सभी उप सचिव, अवर सचिव, प्रश...