नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- दिल्ली की एक अदालत ने BMW कार दुर्घटना मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर को 27 सितंबर 2025 को जमानत दे दी। साथ ही दुर्घटना स्थल पर पहुंचे एम्बुलेंस स्टाफ के व्यवहार पर कड़ी टिप्पणी की। यह हादसा 14 सितंबर 2025 को हुआ था, जिसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी घायल हो गई थीं। कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को जमानत देते हुए कहा, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जब पैरामेडिक कर्मी और चालक पास पहुंचे, तो मोटरसाइकिल सवार कार के नीचे बेहोश पड़ा था, लेकिन उन्होंने न तो उसकी नब्ज देखी और न ही प्राथमिक उपचार दिया, बल्कि लगभग 40 सेकंड के भीतर ही अपनी गाड़ी को बाहर निकालकर वहां से चले गए। वे घटनास्थल से सबसे पहले निकलने वाले व्यक्ति थे। अदालत ने कहा, दुर्घटना पैरामेडिक कर्मियों की आंखों के सामने हुई, लेक...
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