बरेली, अक्टूबर 16 -- यूपी के बरेली में नवजात बच्ची की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए निजी अस्पताल पर जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने 2023 में एक नवजात शिशु की मौत से जुड़े एक मामले में लापरवाही बरतने का दोषी पाते हुए एक निजी अस्पताल की मालकिन डॉ. स्मृता बंसल पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बजोही निवासी आयुष वार्ष्णेय ने आरोप लगाया कि गर्भावस्था के आठवें महीने में नियमित जांच और सामान्य अल्ट्रासाउंड के बावजूद, अस्पताल में बंसल द्वारा किए गए सिजेरियन सेक्शन के तुरंत बाद उनकी नवजात बेटी की मृत्यु हो गई। यह भी पढ़ें- यूट्यूबर एल्विश यादव और गायक फाजिलपुरिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल वकील लव मोहन वार्ष्णेय ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रसव से पहले, आयुष की पत्नी दीप्ति वार्ष्णेय बीमार पड़ गईं और उन्ह...