नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 'नवजात शिशुओं की तस्करी में यदि अस्पताल की संलिप्तता सामने आती है तो तत्काल उसका लाइसेंस निलंबित किया जाना चाहिए। नवजात शिशुओं की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए यह आदेश जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि माता-पिता को भी अपने बच्चों के प्रति बेहद सतर्क और सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनकी थोड़ी सी लापरवाही उन्हें महंगी पड़ सकती है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में 'इस बात पर जोर दिया कि यदि नवजात शिशु तस्करी के किसी अस्पताल की संलिप्तता सामने आती है तो न सिर्फ उसके (अस्पताल) के खिलाफ कानून के तहत समुचित दंडात्मक कार्रवाई करने के अलावा तत्काल परिचालन लाइसेंस का निलंबन होना चाहिए। पीठ ने अपने फैसले में कहा है ...