मुंगेर, मई 12 -- तारापुर, निज संवाददाता। बीडीओ प्रशांत कुमार ने कहा कि हर घर नल का जल अंतर्गत दिए गये नल के कनेक्शन में मोटर पंप लगाने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नल में मोटर पंप लगाने वाले उपभोक्ताओं को पहले चिन्हित कर नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद भी मोटर पंप नहीं हटाये जाने पर विभागीय कनीय अभियंता द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से 5 हजार रुपये जुर्माना करने के साथ मोटर पंप जब्त किया जाएगा। पुन: मोटर पंप लगाये जाने पर लोक स्वास्थ्य प्रशाखा के कनीय अभियंता द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति से संबंधित शिकायत उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1800-123-1121/1800-345-1121/155367 या व्हाट्सएप नंबर8544429024/8544429082 पर कर सकते हैं।

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