संतकबीरनगर, अगस्त 20 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। नल के हैंडिल से मारकर हत्या करने के आरोपी को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी आदर्श पर सजा के साथ 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्रकरण में मृतक वृन्दावन पटेल की पत्नी अमरावती देवी ने अभियोग पंजीकृत कराया था । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम बन्हैता का है । वादिनी अमरावती देवी का आरोप है कि 10 जनवरी 2019 को उसके पति वृंदावन पटेल पुत्र अछैवर घर के बरामदे में लेटे हुए थे। समय करीब साढ़े आठ बजे रात में गांव का ही आदर्श पुत्र स्वर्गीय का...