नई दिल्ली, अगस्त 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में व्यक्तियों, संगठनों और अन्य लोगों को 'असत्यापित सार्वजनिक बयान देने से रोकने का निर्देश देने के अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के. ए. पॉल को बताया कि अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर केवल सरकार ही बयान देगी, अन्य कोई नहीं। पीठ ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि कोई भी सामने आकर मीडिया से कुछ न कहे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई और मीडिया में टिप्पणी न करे। वेंकटरमणी ने कहा कि यह एक 'बहुत संवेदनशील मामला है और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इसके समाप्त होने तक कोई मीडिया ब्रीफिंग न हो। याचिका को वापस ...
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