नई दिल्ली, मई 10 -- नई दिल्ली, का.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) को निर्देश दिया है कि वह नर्सों की पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली (एनआरटीएस) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दाखिल याचिका पर विचार करे और नियमानुसार निर्णय ले। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने जारी आदेश में कहा कि संबंधित प्राधिकण को प्रमाणित आदेश की कॉपी प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर विचार कर एक औपचारिक और कारणयुक्त निर्णय लेना होगा। निर्णय को औपचारिक रूप से याचिकाकर्ता को सूचित किया जाएगा। आईपीएनए ने अर्जी दाखिल की थी याचिका इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन (आईपीएनए) ने वकील राबिन राजू के माध्यम से दायर की थी। इसमें वर्ष 2019 के परिपत्र के अनुसार एनआरटीएस को बनाए रखने में राज्यों की नर्स पंजी...
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