लखनऊ, अप्रैल 16 -- यूपी की योगी सरकार शहरों में नर्सरी स्कूल, क्रैच, होमस्टे और आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चिकित्सक, अधिवक्ता जैसे सेवा प्रोफेशनल्स द्वारा अपना कार्यालय बनाने के लिए अब नक्शा पास नहीं कराना होगा। इसी तरह 100 वर्ग मीटर का नया घर और 30 वर्ग मीटर के दुकान का नक्शा पास करने की अनिवार्यता भी खत्म होने जा रही है। बस इसके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 में इसका प्रावधान किया जा रहा है। आवास विभाग ने इसे जारी करते हुए इस पर आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद इसे अंतिम रूप देते हुए कैबिनेट से मंजूरी कराते हुए लागू किया जाएगा। इसी तरह 500 वर्ग मीटर तक आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक वाणिज्यक भवन के लिए ऑनलाइन नक्शा मंजूर किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत लेआउट के साथ ह...