प्रयागराज, मई 20 -- प्रयागराज विधि संवाददाता। नैनी के स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाले मासूम की मौत के मामले में अग्रिम जमानत कराने पहुंचे विद्यालय प्रबंधक को सफलता नहीं मिली। प्रभारी सेशन जज ने सभी तर्कों को सुनने के बाद स्कूल प्रबंधक की अंतरिम जमानत स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए 27 मई की तिथि नियत कर दी। यह आदेश प्रभारी सत्र न्यायाधीश रविकांत ने प्रबंधक कृष्ण मोहन गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी के साथ प्रस्तुत अंतरिम जमानत अर्जी पर उनके अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता की बहस को सुनने के उपरांत दिया। न्यायालय ने कहा कि मामले की परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई आधार नहीं है। लोक अभियोजक को आदेश दिया कि थाने से प्रपत्र मंगवाये और अग्रिम जम...