नई दिल्ली, मार्च 15 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली पुलिस को अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका के तहत दर्ज मामले में 2 अप्रैल तक पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। राउज एवेन्यू स्थित विशेष कोर्ट की न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि राज्य के विशेष पीपी (लोक अभियोजक) ने कहा है कि अभियोजन पक्ष सह-आरोपी विजय गहलोत और साहिल के खिलाफ शीघ्र ही पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगा। सरकारी वकील की तरफ से आरोपपत्र दाखिल करने के लिए कुछ समय का अनुरोध किया गया है। अदालत ने अनुरोध पर मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 2 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली तारीख पर आरोपी को उक्त तिथि पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने के आदेश दिए हैं।

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