संवाददाता, जनवरी 11 -- भारत निर्वाचन आयोग का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान पूरा होने के बाद छह जनवरी से मतदाता बनने की अर्हता पूरी करने वाले व्यक्तियों को मतदाता बनने का मौका है। आयोग के निर्देश पर छह फरवरी तक मतदाता बनने के लिए अंतिम मौका है। विधान सभा की मतदाता सूची में वोटर बनने के लिए फॉर्म -6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। घोषणा पत्र पर संबंधित व्यक्ति का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। गलत सूचना देने पर एक वर्ष की सजा या जुर्माना हो सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण होने और अनंन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने बाद आयोग ने नए मतदाता बनने के लिए तिथि घोषित कर दी है। छह जनवरी से छह फरवरी तक मतदाता बनने की अहर्ता आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को मतदाता बनने का मौका है। कोई भी व्यक्ति दो स्थानों से मतदाता म...