नई दिल्ली, मई 5 -- दिल्ली में कारों का क्रेज किसी से छुपा नहीं है। हर गली में SUV, हैचबैक और सेडान की कतारें आम नजारा बन चुकी हैं। लेकिन, अब दिल्ली सरकार की नई योजना से कार प्रेमियों को झटका लग सकता है। जी हां, क्योंकि दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 का ड्रॉफ्ट जारी किया है। इस प्रस्ताव के तहत कोई भी परिवार केवल दो पेट्रोल या डीजल गाड़ियों का मालिक बन सकता है। अगर तीसरी कार लेनी है, तो वो केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। यह भी पढ़ें- क्रेटा को टक्कर देने आ रही मारुति की ये धांसू SUV, जानिए संभावित डिटेल्स यह नियम नई रजिस्ट्रेशन पर लागू होगा। यानी जिनके पास पहले से तीन-चार गाड़ियां हैं, उन्हें बेचने की जरूरत नहीं, लेकिन आगे से नई ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) गाड़ी लेने की छूट नही...
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