मुजफ्फर नगर, अगस्त 20 -- शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवा में 11 साल पूर्व रंजिश को लेकर नमाज पढ़कर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट नम्बर 7 ने चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट में मामले के विचाराधीन रहते समय एक आरोपी की मौत हो चुकी है। तीन आरोपियों पर कोर्ट ने 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि एक आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी विरेन्द्र नागर ने बताया कि शामली जनपद के गांव बलवा निवासी नफीस अहमद ने कोतवाली में 14 जुलाई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका भाई इकराम व गांव का शाबिर रेलवे स्टेशन के पास चारा काट रहे थे। तभी वहां गांव का अफसरुन तमंचा लेकर पहुंचा और शाबिर पर गोली चला दी। हमले में वह बाल बाल बच गया। उसके भाई ने उससे तमंचा छीन लिया। इसी रंजिश...
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