अलीगढ़, अगस्त 9 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। क्वार्सी क्षेत्र के नमकीन कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने के मामले में एडीजे प्रथम हरविंदर सिंह की अदालत ने मेकअप आर्टिस्ट युवती की जमानत अर्जी रद्द कर दी। एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी ने बताया कि छह जुलाई को संजय गांधी कॉलोनी निवासी पंकज भारद्वाज ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि सुरेंद्र नगर निवासी मनीषा सिंह पूर्व में उनके घर के सामने रहती थी। 18 जून को मनीषा ने उनके व्हाट्सएप पर मैसेज किया। तब से लगातार मैसेज करके कभी देहरादून, मसूरी, पुष्कर और जयपुर आदि स्थानों पर मिलने व घूमने के लिए बुलाने लगी। 28 जून को उसने मथुरा के कंचन रेजीडेंसी होटल में बुलाया, जहां अपनी बातों में लेकर उकसाते हुए शारीरिक संबंध बनाए। उसी दौरान उसने अपने दोस्त क्षितिज के साथ मिलकर मोबाइल चार्जर में...