नई दिल्ली, जुलाई 10 -- दिल्ली दंगा मामला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान शत्रुता और सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने आदेश में कहा कि दोषी ने तनावपूर्ण समय में मुस्लिम समुदाय के प्रति घृणा पैदा करने वाले संदेश फैलाए इसलिए नफरत फैलाने वाला दोषी किसी भी प्रकार की नरमी का हकदार नहीं है। अदालत आईपीसी की धारा 153ए और धारा 505 के तहत दोषी ठहराए गए लोकेश कुमार सोलंकी की सजा की अवधि को लेकर सुनवाई कर रही थी। सोलंकी को प्रत्येक अपराध के लिए तीन साल के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि दोषी पहले ही तीन साल से अधिक की सजा काट चुका है, जो ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.