लातेहार, फरवरी 6 -- लातेहार,संवाददाता। डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया गया कि नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 के तहत मतदान दिवस 23 फरवरी 2026 को नगर पंचायत लातेहार अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों एवं उनके सम्पूर्ण परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों पर एवं उसके आसपास सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा एवं अन्य सभी प्रकार के तंबाकू पदार्थों का सेवन, उपयोग अथवा प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रतिबंध का उद्देश्य मतदाताओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है, जिससे वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। डीसी ने सभी मतदाताओं, प्रबुद्ध नागरिकों, अभ्यर्थियों एवं उनके चुनावी प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग...