प्रयागराज, दिसम्बर 7 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के चर्चित नदेसर टकसाल शूटआउट मामले में आरोपियों को दोषमुक्त करने के खिलाफ पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को दोषमुक्त करने के निर्णय को सरकार या पीड़ित ही चुनौती दे सकते हैं। घटना में घायल या प्रभावित व्यक्ति पीड़ित हो सकता है और धनंजय सिंह पीड़ित नहीं है, इसलिए अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल करने का अधिकार उन्हें नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि दोषमुक्त करने के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील करने का अधिकार है। राज्य सरकार इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता तो बीएनएसएस की धारा 413 पीड़ित को अपील करने का अवसर प्रदान करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गैंगस्टर एक्ट में राज्य सरकार को ही एफआईआर दर्ज कर...