नवादा, जून 16 -- नवादा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले की सभी नदियों से बालू के खनन पर अगले चार महीने तक के लिए रोक लगा दी गयी है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निदेशानुसार यह आदेश रविवार यानि 15 जून की रात 12 बजे के बाद से प्रभावी होगा और 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इस बीच जिले में बालू का पर्याप्त भंडारण किया गया है। जिससे अगले चार महीने तक बालू की बिक्री होगी। बालू की किल्लत को दूर करने के लिए जिले में सभी चालू बालू घाटों के समीप सेकंड्री लोडिंग प्वाइंट बनाये गये हैं। जहां बालू का भंडारण किया गया है। यह लोडिंग प्वाइंट बालू घाट के 300 मीटर के दायरे में होगा। जिससे चार महीने तक बालू की बिक्री की जा सकेगी। इसका संचालन खनन विभाग के प्रावधानों के तहत बालू घाटों के बंदोबस्तधारकों द्वारा किया जाएगा। जिले में वर्तमान में 12 बालू घाट ही ...