नैनीताल, मई 5 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने देहरादून और ऋषिकेश में जल धाराओं, जल स्रोतों और नदियों पर अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर तीन जनहित याचिकाओं पर सोमवार को एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ को याचिकाकर्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की सुनवाई अब दो जून को होगी। विकासनगर में अवैध बस्तियों को हटाने के लिए दिए गए नोटिस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि यह पॉलिसी निर्णय से जुड़ा मामला है। पूर्व में कोर्ट ने सरकार से कहा था कि नदी, नालों व गधेरों में जहां-जहां अतिक्रमण हुआ है उसे हटाया जाए। उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। कोर्ट ने डीजीपी से भ...