नई दिल्ली, फरवरी 7 -- दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले राजिंदर नगर विधानसभा सीट से AAP प्रत्याशी दुर्गेश पाठक को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक गुड न्यूज सुनाई। हाई कोर्ट ने 2022 के दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में राजिंदर नगर निर्वाचन क्षेत्र से उनके निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। 4 फरवरी को फैसला सुनाते हुए जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा उचित हिसाब किताब नहीं रखने से चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होते और यह भ्रष्ट आचरण भी नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने कहा, 'भले ही याचिका में लगाए गए उचित लेखा-जोखा न रखने के आरोप सिद्ध हो जाएं, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार यह भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। इसी तरह याचिका में कार्रवाई करने का कोई आधार भी नहीं बताय...