हल्द्वानी, मार्च 29 -- नैनीताल, संवाददाता। मल्लीताल अंडा मार्किट के निकट स्थित पौनिसराय की फ्री होल्ड नजूल भूमि को पूर्व में जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा निरस्त करने के आदेश को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने नगर पालिका नैनीताल के अधिशासी अधिकारी को पालिका में कार्यरत उन कर्मचारियों की सूची कोर्ट में पेश करने को कहा है, जिनके नाम नजूल भूमि, फ्री होल्ड हुई है। साथ ही पौनिसराय नजूल भूमि के संबंध में 2004 व 2013 में डीएम नैनीताल की ओर से जारी आदेश का रिकॉर्ड न मिलने व नजूल भूमि के कागजात में छेड़छाड़ होने की जांच एसएसपी नैनीताल को सौंपी है। अदालत के पूर्व के आदेश पर एसएसपी नैनीताल पीएन मीणा शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि...