बुलंदशहर, फरवरी 21 -- जनपद न्यायाधीश संजय सिंह ने सार्वजनिक भूमि और आम रास्तों पर अवैध कब्जे के एक मामले में नगर पालिका के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा है कि नगर पालिका की सीमा के भीतर आने वाली सार्वजनिक संपत्ति और आम रास्तों पर किसी भी व्यक्ति का निजी मालिकाना हक नहीं हो सकता। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष द्वारा किए गए दावों को खारिज करते हुए उक्त भूमि को नगर पालिका की संपति माना है और प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। यह मामला बुलंदशहर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पालिका कार्यालय के सामने आने वाले एक सार्वजनिक रास्ते की भूमि से जुड़ा है। वादी पक्ष डा.अनिल रस्तौगी ने बताया कि नगर पालिका का तर्क था कि विवादित भूमि, जिसका उल्लेख राजस्व अभिलेखों में आम रास्ते और सार्वजनिक उपयोग के लिए किया गया है, आरोप था कि उस पर कुछ प...
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