रुद्रपुर, मार्च 12 -- खटीमा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद खटीमा नगर पालिका का डोर टू डोर कूड़े का टेंडर निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 2 करोड़ सालाना टेंडर के लिए जैम पोर्टल के माध्यम से टेंडर कराए जाने के आदेश दिए हैं। बताते चले की नगरपालिका ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का टेंडर अखबार में प्रकाशित किया था जिसके खुलने की तिथि 18 मार्च थी लेकिन नगरपालिका ने अचानक इसके खुलने की तिथि बदल कर 7 मार्च कर दी। टेंडर खरीदने को लेकर नगरपालिका पर कई ठेकेदारों ने मिलीभगत का आरोप लगाया था। कहना था कि पालिका कर्मी सहित ईओ के कमरे में ताले पड़े रहने से डोर टू डोर के टेंडर लेने वाले ठेकेदारों टेंडर नही खरीद पाए और चुनिंदा ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया। डोर टू डोर टेंडर इससे पहले रुद्रपुर की एक फर्म का 2022 में हुआ था जिसको बोर्ड बैठक में एक साल के लिए बड़...