रामगढ़, दिसम्बर 19 -- रामगढ़, शहर प्रतिनिधि। नगर परिषद रामगढ़ चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। इसे लेकर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दिया है। इसी के तहत शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 16(2) और झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम पांच के आलोक में रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-क) अंतर्गत नगरपालिका के शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षद पदों के लिए आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया के बाद गजट का प्रकाशन किया गया। जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थलों का निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रपत्र-2 (भाग-एक, दो, तीन एवं चार) एवं प्रपत्र-3 तैयार किए गए हैं। गजट प्रकाशन...
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