खगडि़या, अप्रैल 25 -- गोगरी। एक संवाददाता। गोगरी नगर परिषद के क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए नगर परिषद कार्यालय से नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक है। इसकी जानकारी देते हुए गोगरी नगर परिषद के नगर प्रबंधक रविकांत कुमार ने बताया कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने वाले को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने शहर के लोगो से कहा कि अपना बकाया होल्डिंग की राशि कार्यालय में जल्द जमा कर प्राप्ति रसीद अवश्य ले। नगर परिषद के नियमो का पालन नही करने वाले के खिलाफ नगरपालिका अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में विधि सम्मत कार्रवाई की जायगी। हथियार के बल पर फसल काटने का आरोप, रोकने पर दंपती की पिटाई चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम थाना क्षेत्र के चौथम मौजा में गुरुवार को हथियार के बल पर गेहूं के फसल को लूटने का आरोप लगा है। मामले को लेकर पीड़िता द्वारा चौथम थाना में आवे...
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