बांका, जनवरी 1 -- बांका,निज संवाददाता। बांका नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत स्थित सरकारी भवनों व कार्यालयों से वसूले जाने वाले होल्डिंग टैक्स के बदले सेवा शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये अब भी बकाया हैं। यह सेवा शुल्क बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत नगर परिषद द्वारा नगर सुविधाओं के एवज में लिया जाता है। नियमों के अनुसार समय पर भुगतान नहीं होने पर बकाया राशि पर डेढ़ प्रतिशत प्रति माह ब्याज और पेनाल्टी देय होती है, लेकिन राज्य सरकार की बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 के तहत बकायेदारों को एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज और शास्ति शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है।इसी क्रम में बांका नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय से नवंबर माह में ही जिला मुख्यालय स्थित कुल 32 सरकारी कार्यालयों के वरीय पदाधिकारियों को नोटिस जारी...