जहानाबाद, जून 17 -- जहानाबाद, हिंदुस्तान प्रतिनिधि। नगर परिषद के मुख्य पार्षद रूपा कुमारी पर कार्रवाई हो सकती है। मुख्य पार्षद के विरुद्ध बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 के सेक्शन 18(1)(') के तहत कार्रवाई की अनुशंसा अपर समाहर्ता विभागीय जांच ने की है। उल्लेखनीय है कि पूनम कुमारी ने राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिलाधिकारी को आवेदन देकर यह आरोप लगाया था कि श्रीमती रूपा देवी मुख्य पार्षद ने अपने नाम निर्देशन के समय शपथ पत्र में बकाया कर को छुपाया है। राज्य निर्वाचन आयोग में आवेदन देकर मामले की जांच कर मुख्य पार्षद को पद से बर्खास्त करने का आग्रह किया गया था। जिसके आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच कराने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद डीएम ने इस मामले की जांच का जिम्मा अपर समाहर्ता विभागीय जांच विनय ...