एटा, नवम्बर 14 -- नगर पंचायत अध्यक्ष मिरहची लक्ष्मी देवी के खिलाफ डाली गई रिट याचिका को सुनवाई के बाद खारिज किया गया। याची ने नामांकन पत्र पर किए गए हस्ताक्षरों को फर्जी बताते हुए चुनावी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दिया है। मिरहची नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीना देवी पत्नी दलवीर सिंह की ओर से वर्ष 2023 में रिट पिटीशन दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि प्रत्याशी लक्ष्मी देवी पत्नी सर्वेश कुमार निवासी जिन्हैरा ने नामांकन किया था। चुनाव में लक्ष्मी देवी नगर पंचायत पद का चुनाव जीत गई थीं। चुनावी प्रक्रिया के बाद दाखिल की गई रिट याचिका में आरोप लगाया कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल किए गए नामांकन पत्र में लक्ष्मी देवी के जो हस्ताक्षर किए गए वह फर्जी थे। आरोप...