वाराणसी, जनवरी 20 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के एक लाख 41 हजार 103 भवनस्वामियों को बकाया जलकर पर सरचार्ज नहीं देना होगा। इससे उन भवनस्वामियों (केवल आवासीय) को राहत मिलेगी जिनके जलकर के बिलों पर ब्याज लगाया गया था। लेकिन उन्हें 31 मार्च 2026 तक मूल बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इन भवनों पर 72 करोड़ दो लाख रुपये सरचार्ज है। सोमवार को टाउनहॉल स्थित गांधी भवन में नगर निगम सदन की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में धारा 91 (2) के तहत पार्षद सुरेश कुमार चौरसिया ने यह प्रस्ताव रखा। जिसका समर्थन राजेश यादव चल्लू ने किया। हालांकि उन्होंने व्यावसायिक श्रेणी के भवनों पर भी सरचार्ज माफी की मांग उठाई। सुरेश कुमार चौरसिया ने कहा कि जलकल विभाग हर साल एकमुश्त जमा समाधान योजना के तहत सरचार्ज में 100 प...