काशीपुर, फरवरी 10 -- काशीपुर। महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र में 11-15 फरवरी तक नगर निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान मेयर द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद मांस की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार मांस की बिक्री व होटलों व रेस्टारेंटों में भी बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। यदि नगरीय क्षेत्र में कोई कच्चा या पका मांस विक्रय करते हुए मिला तो उसके खिलाफ विधिक व जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

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