मेरठ, नवम्बर 5 -- मेरठ नगर निगम के 23 कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए एसएसपी को एक महीने में कार्रवाई कर शपथ पत्र के साथ हलफनामा दायर करने को कहा है। हाईकोर्ट में राहुल ठाकुर की ओर से याचिका दायर कर पुलिस पर नौ मई 2024 को सीबीसीआईडी की ओर से दर्ज मुकदमे में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता के अनुसार सीबीसीआई की ओर से नगर निगम के 23 कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध मानते हुए देहली गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आठ जनवरी को कार्रवाई का आदेश दिया गया। आदेश का अनुपालन न होने पर हाईकोर्ट में एसएसपी डा.विपिन ताडा को पार्टी बनाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई। जस्टिस दिनेश पाठक की बेंच न...
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