गोरखपुर, सितम्बर 10 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन के साथ नामांतरण के लिए अब पहले से अधिक रकम चुकानी होगी। संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के साथ ही निगम में नामांतरण कराने का शुल्क 10 हजार रुपये तक बढ़ गया है। नगर निगम बोर्ड से स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया गया है। प्रदेश में नामांतरण शुल्क में एकरूपता को लेकर प्रदेश सरकार ने शुल्क को नए सिरे से निर्धारित किया था। 14 एवं 15 मई को आयोजित बैठक नगर निगम बोर्ड के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया है। नगर निगम में अभी तक सिर्फ सर्किल रेट के आधार पर शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। नए गाइड लाइन के बाद संपत्ति के आकार के हिसाब से भी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। नगर निगम ने गजट प्रकाशित कर इसे लागू कर दिया है। प्रविधान के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी के मामले में वर्ग फीट के...