रांची, जनवरी 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के नगर निगम को दो वर्ग करने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस संबंध में शांतनु कुमार चंद्रा ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर राज्य सरकार ने नगर निगम का वर्गीकरण किया है। जबकि, संविधान में नगर निगम के वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार कार्यपालक आदेश जारी कर इस तरह के प्रावधान नहीं कर सकती है। सरकार का यह निर्णय असंवैधानिक है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य के कुल नौ नगर निगम को दो भागों वर्ग क एवं ख में बांट दिया है। वर्ग क में रांची एवं धनबाद को रखा गया है, शेष अन्य नगर निगम को वर्ग ख में रखा गया है। मे...