रांची, अक्टूबर 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे (न्यायिक हिरासत में) और वंदना डाडेल, अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार (सेवानिवृत्त) को अवमानना नोटिस जारी किया था और 14 अक्तूबर को सुनवाई निर्धारित करते हुए सभी अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने चार जनवरी 2024 को नगर निकायों का चुनाव कराने का निर्देश दिया। इस आदेश के खिलाफ सरकार खंडपीठ में अपील दायर की थी, लेकिन खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी और एकलपीठ के आदेश को सही बताया। इसके बाद हाईकोर्ट में अवमानना या...