समस्तीपुर, फरवरी 22 -- समस्तीपुर। जिले में सभी नगर निकायों (नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत) में मांस-मछली की अवैध दुकान बंद होगी। इसको लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त समेत सभी नगर परिषद व नगर पंचायतों के कार्यपालक अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि इसे अविलंब लागु किया जाए। जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न नगर निकायों के अधीन मांस-मछली आदि की अवैध दुकानें संचालित हैं, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। ऐसी दुकानें या तो बिना अनुज्ञप्ति के संचालित हैं या अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। साथ ही खुले में तथा अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में मांस की बिक्री की जा रही है और मृत पशुओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह भी पाया गय...
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