रांची, जुलाई 30 -- रांची, वरीय संवाददाता। कांके अंचल के नगड़ी मौजा में रिम्स टू बनाने के सरकार के फैसले को लेकर बुधवार को आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद ने एसडीसी सभागार में प्रेसवार्ता की। मौके पर परिषद के अध्यक्ष ग्लैडसन डुंगडुंग ने कहा कि नगड़ी मौजा के भू-स्वामियों की 227.71 एकड़ जमीन को अधिग्रहित घोषित करते समय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 (1) व 17 (4) का दुरुपयोग किया गया। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 50 को दरकिनार कर शीर्ष कोर्ट के फैसले, सीएनटी एक्ट आदि का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में परिषद ने कृषि भूमि के अधिग्रहण को गलत बताया। कहा कि नगड़ी मौजा की कृषि भूमि को तत्कालीन बिहार सरकार ने कृषि विवि के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित घोषित किया था। लेकिन विगत 60 साल तक इसका उपयोग नहीं किया गया। ऐसे में जमीन पर...
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