रांची, सितम्बर 15 -- रांची, संवाददाता। नगड़ी की जमीन बचाने को लेकर 2012 में हुए जन आंदोलन मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, समाजसेवी दयामनी बारला सहित कुल 10 आरोपियों को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला सोमवार को एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने सुनाया है। अदालत ने 8 सितंबर को बहस बंद होने के बाद फैसले की तारीख 15 सितंबर तय की थी। मामले में उक्त पांच के अलावा नंदी कच्छप, किशोर महतो, राजेंद्र महतो, सज्जाद अंसारी एवं समनुर मंसुरी को अदालत ने बरी किया। नगड़ी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। आंदोलनकारियों ने राजभवन का घेराव किया था, जिसके बाद 27 लोगों पर 2012 में कोतवाली थाना में कांड संख...