नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ पुलिस को नारायणपुर जिले में कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष माओवादी कमांडर कथा रामचंद्र रेड्डी के शव को संरक्षित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने कहा कि जब तक फर्जी मुठभेड़ और यातना का आरोप लगाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट फैसला नहीं कर लेगा तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पीठ ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद पुनः कार्यवाही शुरू होने पर याचिका पर विचार करे। याचिकाकर्ता राजा चंद्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने दलील दी कि उनके पिता को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी गई तथा पुलिस शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है। राज्य पुलिस की...