चाईबासा, मई 5 -- चाईबासा। नक्सली सुजीत कुमार राम श उर्फ साहू जी को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश चक्रधरपुर की अदालत ने दो लोगों की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 16 जुलाई 2022 को आनंदपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था ।दर्ज मामले में बताया गया था कि पीएलएफआई के सदस्य जेम्स डूंगडूग और हुलास होरो की सुजीत कुमार राम के द्वारा लेवी बंटवारे को लेकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद सुजीत कुमार राम को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।उसके बाद उसे डिमांड पर लिया गया , उसके निशानदेही पर पुलिस को भारी मात्रा में मोबाइल, गोली बारूद बरामद किया गया था ।सुजीत कुमार ने अपने दोनों साथ थी की हत्या के मामले को भी स्वीकार किया था। अदालत को सुजीत कुमार राम के खिलाफ हत्या करने का साक्ष्य मि...