मुजफ्फरपुर, अगस्त 2 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता स्वीकृत नक्शा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पालन नहीं होने या स्वीकृत प्लान से अलग निर्माण पाए जाने पर संबंधित इंजीनियर व आर्किटेक्ट पर कार्रवाई होगी। नक्शों से संबंधित स्थलीय जांच से जुड़े अमीन, सहायक अभियंता आदि की संयुक्त रिपोर्ट व जियोटौग फोटो को अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसमें बताना होगा कि भूस्वामी की संबंधित जमीन पर वैध दखल-कब्जा है या नहीं? बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार निर्माण नहीं होने पर कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, एटीपीएस से लेकर आर्किटेक्ट पर भी कार्रवाई होगी। स्वीकृति के लिए आने वाले नक्शों की शत-प्रतिशत जांच सहायक अभियंता और एटीपीएस करेंगे। फिर इनमें से 25 फीसदी नक्शों की जांच कार्यपालक अभियंता के स्तर से होगी। इस संबंध में नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने विशेष दिशा-निर्देश जारी...
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