मेरठ, जून 1 -- मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट मेरठ देवदत्त ने नकली नोट चलाने के आरोपी उसमान, मकसूद को दोषी पाते हुए तीन तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया। अभियोजन की ओर से बताया कि वादी मुकदमा एसआई मनोज कुमार ने 10 मार्च 2014 को थाना ब्रहमपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों से 500-500 के नकली नोट बरामद हुए थे। न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ सरकारी वकील ने चार गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देख दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए दंडित किया गया। किशोरी से छेड़छाड़ करने वालों को तीन साल का कारावास न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट मेरठ संगीता ने नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोप में शिवम गोयल एवं मोंटू निवासी मेरठ को दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास से दंडि...
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