गोरखपुर, सितम्बर 8 -- गोरखपुर। फर्जी नोट बरामद होने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार ने पीपीगंज थाना क्षेत्र के ताल लिखिया टोला बरनपुर निवासी अभियुक्त अनिरुद्ध सिंह को पांच साल की कठोर कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत शाही का कहना था कि 17 अक्टूबर 2007 को थानाध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह चेकिंग कर रहे थे। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि जंगल कौड़िया के पास एक व्यक्ति पचास पचास के जाली नोट काफी मात्रा में रखे हैं और दुकानों पर असली के रूप में चला रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वह व्यक्ति भागने लगा। इस पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम अनिरुद्ध सिंह बताया ...