कानपुर, अक्टूबर 29 -- किसानों की मेहनत और फसल की सुरक्षा को लेकर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नकली कीटनाशक बेचने और बनाने वालों पर शिकंजा कसते हुए सरसौल के विक्रेता और हरियाणा स्थित निर्माता कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी है। यह कदम कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 31(1) के अंतर्गत उठाया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी सलाउद्दीन ने 28 अप्रैल 2025 को सरसौल स्थित मेसर्स ओम कीटनाशक केन्द्र से लैम्बडासायहेलोथ्रिन 5% का नमूना लिया था। यह उत्पाद हरियाणा के जींद जिले की मोती इन्सेक्टिसाइड्स प्रा. लि. द्वारा निर्मित था। नमूना लखनऊ प्रयोगशाला भेजा गया, जहां 14 मई 2025 को आई रिपोर्ट में सक्रिय तत्व 5 की बजाए केवल 0.50% पाया गया और नमूना मिसब्राण्डेड घोषित हुआ। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर नमूना केंद्रीय ...
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