आगरा, जनवरी 23 -- नकली टाटा नमक बेचने पर कॉपीराइट ऐक्ट के आरोपित जगन्नाथ प्रसाद निवासी सिकंदरा को राहत मिल गई है। कोई स्वतंत्र गवाह न होने पर अदालत ने आरोपित का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया। मुंबई से आए टाटा कंपनी के अधिकारी अजय कुमार ने टाटा का नकली नमक बेचने की पुष्ट सूचना पर पुलिस के सहयोग से अशोक प्रोविजन स्टोर पर छापा मारकर एक-एक किलो के 60 नकली टाटा नमक के पैकेट बरामद किए थे। दुकान मालिक जगन्नाथ प्रसाद पर कॉपीराइट ऐक्ट के तहत थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज कराया था। अन्य दो दुकानदारों से भी 58 नकली टाटा नमक के पैकेट बरामद किए। आरोपित की ओर से अधिवक्ता अनिल अग्रवाल ने तर्क दिए कि आरोपित की प्रतिष्ठान से की गई बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।

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