शाहजहांपुर, अप्रैल 20 -- जिले के किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशक निरीक्षक द्वारा नियमित रूप से डीलरों और खुदरा विक्रताओं पर निरीक्षण व छापेमारी कार्यवाही के समय-समय कई कमियां प्रकाश में आती है। जिसको लेकर जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार ने कीटनाशक विक्रेताओं के लिए निर्देश जारी किए है, जिसमें कहा है कि कोई भी कीटनाशी रसायन बिना केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीयन समिति, भारत सरकार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, लेबल- वितरित एवं भण्डारित लीफलेट के बिना न विक्रय न करे। उन्होंने कहा कि कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा किसानों को कीटनाशी रसायन की पक्की रसीद, कैश मैमों उपलब्ध कराया जाए। फसलों में संस्तुत रसायनों का विक्रय -वितरण लेबल एवं लीफलेट में अंकित विवरण अनुसार उन्ही फसलों में प्रयोग के लि...
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