नई दिल्ली, दिसम्बर 19 -- संसद में सवाल के बदले नकदी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने सीबीआई को उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति देने वाले भारत के लोकपाल के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ याचिका पर फैसला सुनाया है। इससे पहले पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मोइत्रा ने लोकपाल के 12 नवंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दी गई है। सुनवाई खत्म होने पर मोइत्रा की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने सीबीआई की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, पीठ ने उस स्तर पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। मोइत्रा ने क...