नई दिल्ली, अगस्त 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती मामले में सोमवार को जमानत दे दी। साथ ही कहा कि अधीनस्थ अदालत द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किये जाने के बाद ही उन्हें रिहा किया जाएगा। इस मामले की जांच सीबीआई कर रहा है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि चटर्जी ने लगभग तीन साल जेल में काटे हैं और उन्हें लगातार जेल में रखना 'न्याय का उपहास होगा। शीर्ष अदालत ने लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार सप्ताह के भीतर आरोप तय करने और दो महीने के भीतर बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। उसने मामले में सुबीरेस भट्टाचार्य और शांतिप्रसाद सिन्हा को भी जमानत दे दी। चटर्जी 2001 से विधायक हैं और वह 2011 से 2022 तक पश्चिम बंगाल में मंत्री रहे...