पटना, जून 21 -- Bihar Teacher Transfer: बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर नया आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है, वे चाहें तो अपने पुराने स्कूल में ही रह सकते हैं। नए स्कूलों में योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों का अगले एक साल तक ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा। ऐसे शिक्षक एक साल तक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला की ओर से इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया गया। हाल ही में शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला किया है। स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को नए स्कूल का आवंटन कर दिया गया है। 30 जून तक सभी को नए स्कूल में जॉइनिंग करने को कहा गया है। अगर वे योगदान नहीं देंगे तो उन्हें पुराने स्कूल में ही ड्यूटी करनी होगी। ऐसी स्थिति में उनका ...
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