नई दिल्ली, मई 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता को नसीहत देते हुए कहा कि पहले बेंच पहले ही तय कर चुकी है कि सिर्फ पांच याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगी और अब किसी भी नई याचिका को नहीं सुना जाएगा। याचिकाकर्ता मोहम्मद सुल्तान की ओर से पेश हुए अधिवक्ता को सीजेआई ने कहा, "अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त आधार हैं तो आप हस्तक्षेप याचिका (intervention application) दायर कर सकते हैं।" इससे पहले 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को चुनौती देने वाली 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि अब और याचिकाएं नहीं ली जाएंगी, वरना यह मामला अ...